आरोपी माता-पिता ने कथित तौर पर अपने नवजात शिशु को उस निःसंतान दम्पति को बेच दिया, जो उसे गोद लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया।

नागपुर पुलिस ने पांच दिन के बच्चे के माता-पिता समेत छह लोगों को कथित तौर पर 1.10 लाख रुपये में एक निःसंतान दंपत्ति को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मानव तस्करी निरोधक दस्ते (एएचटीएस) की कार्रवाई से अवैध बाल तस्करी का एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें न केवल विक्रेता और खरीदार बल्कि लेन-देन में मध्यस्थता करने वाले दो अन्य लोग भी शामिल हैं। आरोपी माता-पिता ने कथित तौर पर अपने नवजात शिशु को निःसंतान दंपत्ति को बेच दिया, जो गोद लेने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। जैविक माता-पिता के अलावा, पुलिस ने बच्चे को खरीदने वाले दंपत्ति और सौदे में मदद करने वाले दो मध्यस्थों को भी गिरफ्तार किया।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनील उर्फ ​​भोंदू दयाराम गेंड्रे (31) और उसकी पत्नी श्वेता (27) के रूप में हुई है, जबकि निःसंतान दंपति की पहचान पूर्णिमा शेलके (32) और उसके पति स्नेहदीप धरमदास शेलके (45) के रूप में हुई है। ये दोनों ठाणे जिले के बदलापुर के निवासी हैं।

उन्होंने बताया कि दोनों मध्यस्थों की पहचान किरण इंगले (41) और उसके पति प्रमोद इंगले (45) के रूप में हुई है, जो नागपुर के निवासी हैं।

प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि गेंड्रे ने शिशु को बेचने के लिए वित्तीय हताशा के कारण ऐसा किया।

पुलिस के अनुसार, सुनील और श्वेता गेंद्रे ने 22 अगस्त को किरण और प्रमोद इंगले के माध्यम से अपने नवजात बेटे को शेल्के दंपत्ति को बेच दिया।

पुलिस ने बताया कि किरण इंगले के रिश्तेदार शेल्के दंपत्ति ने कथित तौर पर बच्चे के लिए 1.10 लाख रुपये का भुगतान किया और बच्चे को गोद लेने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए उसे अपने घर ले गए।

सूचना मिलने पर, एएचटीएस ने सभी छह व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और नागपुर के कलमना पुलिस स्टेशन में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 और 81 के तहत मामला दर्ज किया।

अधिकारियों ने बताया कि शिशु को अस्थायी रूप से स्थानीय अनाथालय की देखभाल में रखा गया है।

By Sudhir

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