आसाराम बापू को 2013 के बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आसाराम को यह जमानत चिकित्सीय कारणों पर दी गई है।
आसाराम बापू: सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम बापू को जमानत दे दी है। यह जमानत आसाराम को चिकित्सीय कारणों के आधार पर मिली है। हालांकि, इस दौरान वह अपने समर्थकों से नहीं मिल सकेंगे। जमानत आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आसाराम साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही किसी समर्थक से मिलेंगे। यह आदेश जस्टिस एमएम सुंदरश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने जारी किया।
कोर्ट ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम को दिल की बीमारी के अलावा आयु-संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं। आसाराम ने 2023 में गांधीनगर कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे उसे केवल अस्पताल तक लेकर जाएं और इलाज के लिए वह कहां जा सकता है, इसका खुलासा न करें।
आसाराम बापू बलात्कार मामला
अप्रैल 2018 में जोधपुर कोर्ट ने आसाराम बापू को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराते हुए उम्रभर की सजा सुनाई थी। इस मामले में उसके दो सहयोगियों को भी कोर्ट ने 20 साल की सजा दी थी। जनवरी 2023 में, उसे 2013 में एक आश्रम में एक महिला से बलात्कार करने के आरोप में भी दोषी ठहराया गया था।