यह जनहित याचिका (PIL) एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी, और अदालत ने गृह मंत्रालय से यह रिपोर्ट मांगने का आदेश दिया है।
गृह मंत्रालय ने अदालत को सूचित किया है कि वह मामले की जांच कर रहा है और इस पर रिपोर्ट बाद में दी जाएगी। फिलहाल, यह प्रक्रिया में है।
यह जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में सुनी जा रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।
विग्नेश शिशिर, जिन्होंने याचिका दायर की है, ने कहा कि यह मामला 25 नवंबर को सुनवाई के लिए आया था। गृह मंत्रालय अब इस पर जांच कर रहा है और भारतीय सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि 19 दिसंबर तक इस पर अंतिम निर्णय लिया जाए कि यदि यह मामला सही है, तो इसके लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने कहा है कि सभी सबूत 19 दिसंबर तक प्रस्तुत किए जाएं।
शिशिर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जो दस्तावेज हमने दिए हैं, उनके आधार पर राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी।