पूर्व दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है। अब सत्येंद्र जैन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
नई दिल्ली: पूर्व दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की रौस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी थी। अब जमानत मिलने के बाद सत्येंद्र जैन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
ED ने AAP नेता सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था, जो उनके द्वारा कथित रूप से चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में था। एजेंसी ने जैन को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा 2017 में दर्ज की गई FIR के आधार पर गिरफ्तार किया था, जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया। उन्होंने पिछले साल जून में स्पाइनल सर्जरी भी करवाई थी।
पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले महीने जमानत मिली थी, जबकि उनके पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अगस्त में जमानत दी गई थी। दोनों पर नई शराब नीति तैयार करने में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था।