लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ‘भारतीय राज्य से लड़ाई’ बयान के मामले में बगावत के आरोप में अदालत ने समन जारी किया था। उन्हें 4 अप्रैल को अदालत में पेश होना था, लेकिन अब अदालत ने उन्हें 7 मई तक का समय दे दिया है।
मामले की पूरी जानकारी:
हिंदू नेता सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद, एडीजे द्वितीय की अदालत ने राहुल गांधी को अगले महीने की 7 तारीख को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
‘भारतीय राज्य से लड़ाई’ बयान पर एफआईआर की मांग:
जानकारी के अनुसार, संभल जिले के बबराला निवासी हिंदू नेता सिमरन गुप्ता ने रायबरेली के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई आरएसएस और भाजपा के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारतीय राज्य के खिलाफ है।
सिमरन गुप्ता ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ बगावत के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 23 जनवरी को एडीजे द्वितीय की अदालत में याचिका दायर की थी।
अगली सुनवाई की तारीख:
सिमरन गुप्ता के वकील सचिन गोयल ने याचिका दायर की थी, जिस पर आज अदालत ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने समय की मांग की, जिसके चलते अदालत ने अब उन्हें 7 मई तक का समय दे दिया है।
हिंदू नेता सिमरन गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी का मामला अब 7 मई को अदालत में सुना जाएगा। उनके वकील ने समय मांगा था, जिस पर अदालत ने 7 मई की तारीख तय की है।