दिल्ली सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट और प्रदूषण) ने कहा कि पहले के आदेश का पालन दिखाना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि टीमों का गठन किया जाए ताकि इन चीजों की निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट और प्रदूषण) दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर बेहद सख्त है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कई सवाल पूछे। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि राजधानी में ट्रकों की एंट्री कैसे रोकी जा रही है। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी मालवाहन को रोका जा रहा है। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एक वीडियो में ट्रक ड्राइवर यह कह रहे हैं कि वे पुलिस को 200 रुपये देकर एंट्री कर रहे हैं। दिल्ली में इस समय ग्रेप-4 लागू है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार को ग्रेप-4 हटाने पर विचार किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट: हम केंद्रीय सरकार से दिल्ली के 113 एंट्री प्वाइंट्स की निगरानी करने को कहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट: हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि वह शहर के 113 एंट्री प्वाइंट्स पर पुलिस अधिकारी तैनात करे।
सुप्रीम कोर्ट: हम दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर्स से कहेंगे कि वे यह निगरानी करें कि इन वाहनों को वास्तव में रोका गया है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किए
सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या ये ट्रक वास्तव में आवश्यक सामान लाने के लिए दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं या नहीं।
इसके लिए कौन सा तंत्र बनाया गया है?
ग्रेप-4 के तहत केवल उन्हीं ट्रकों को रोका जाना चाहिए जो आवश्यक सामान लेकर आ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की ट्रकों की एंट्री पर सख्ती
दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले के आदेश का पालन दिखाना चाहिए, जिसमें हमने कहा था कि आप टीमें बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि इन चीजों की निगरानी और नियंत्रण किया जाए। आपका हलफनामा बहुत अस्पष्ट है। यह भी नहीं बताया गया है कि कितने चेकपोस्ट बनाए गए हैं। अगर वहां तैनात अधिकारी आवश्यक वस्तुओं के लिए छूट के बारे में अवगत नहीं हैं, तो आपके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पूरी तरह से मनमाने हैं। सभी कर्मचारियों को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि क्या आवश्यक सामान ले जा रहे ट्रकों को प्रवेश करने दिया जा सकता है।
113 एंट्री प्वाइंट्स के सीसीटीवी फुटेज देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 18 नवंबर से अब तक के 113 एंट्री प्वाइंट्स के सीसीटीवी फुटेज अमीकस को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बाकी एंट्री प्वाइंट्स पर कोई ट्रक नहीं रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को लेकर 13 युवा वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है।
सुप्रीम कोर्ट: ग्रेप-4 अगले दिन तक जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट: हम अगले हफ्ते स्थिति की समीक्षा करेंगे।
केंद्र: AQI स्तर कल और आज ग्रेप-2 है।
केंद्र: हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण ग्रेप-4 को हटाया नहीं है।