अरविंद केजरीवाल से पहले दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता कविता को भी दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अब कोर्ट से जमानत मिल गई है।
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में सबसे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उस मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में सीबीआई ने भी उन्हें जेल से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता कविता को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट आज सीएम केजरीवाल को इस मामले में जमानत देता है या उन्हें इस मामले में आगे भी जेल में ही रहना पड़ेगा।
सिसोदिया को जमानत देते हुए कोर्ट ने कही थी ये बात:
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही सीएम केजरीवाल के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। इस मामले में सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की भी आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई शुरू हुए बिना उन्हें लंबे समय तक जेल में रखकर त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि त्वरित सुनवाई का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि अब समय आ गया है कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।
इस दौरान कोर्ट ने ईडी को सख्त लहजे में जवाब दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ईडी की शुरुआती आपत्ति को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि यह याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। 17 महीने की सजा और ट्रायल शुरू न होने के कारण सिसोदिया सुनवाई के अधिकार से वंचित हो गए हैं। मौजूदा मामले में ईडी केस के साथ-साथ सीबीआई केस में 493 गवाहों के नाम दिए गए हैं। इस केस में हजारों पन्नों के दस्तावेज और एक लाख से ज्यादा पन्नों के डिजिटल दस्तावेज शामिल हैं। ऐसे में साफ है कि निकट भविष्य में ट्रायल खत्म होने की कोई संभावना नहीं है।
कविता को भी मिली जमानत:
बीआरएस नेता कविता को ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें भी कुछ दिन पहले कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कविता को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस केस में 493 गवाह और 50 हजार दस्तावेज हैं। ट्रायल जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। इस केस की जांच पूरी हो चुकी है। जमानत पर विचार करते समय कानून में महिलाओं के लिए विशेष व्यवहार का प्रावधान है। जमानत न देने के हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाता है।
कविता पर क्या आरोप हैं?:
ईडी का कहना है कि दिल्ली शराब नीति मामले में कविता ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर शराब लाइसेंस के बदले दिल्ली सरकार को 100 करोड़ रुपये देने की साजिश रची थी। इसके साथ ही उसने इंडो स्पिरिट्स में हिस्सेदारी लेने की भी योजना बनाई थी। 100 करोड़ रुपये के बदले इंडो स्पिरिट्स को शराब का थोक लाइसेंस मिला, जिससे इंडो स्पिरिट्स ने दिल्ली शराब नीति रद्द होने तक 12% का मुनाफा कमाकर 192.8 करोड़ रुपये कमाए।