SEBI ने अनिल अंबानी पर लगाया प्रतिबंध:
SEBI ने बड़े व्यवसायी अनिल अंबानी और 24 अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। SEBI ने उन्हें 5 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही, अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
SEBI ने अनिल अंबानी पर कड़ी कार्रवाई की:
बाजार नियामक SEBI ने प्रमुख व्यवसायी अनिल अंबानी और 24 अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 5 साल के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रतिबंधित कर दिया है। SEBI ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रिलायंस होम फाइनेंस मामले से जुड़ा मामला:
यह पूरा मामला रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) के धन के गबन से जुड़ा है। SEBI ने शुक्रवार को अनिल अंबानी और 24 अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके साथ ही SEBI ने अनिल अंबानी को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या बाजार से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण पद, जैसे कि निदेशक या अन्य प्रबंधक के रूप में काम करने से भी रोक दिया है।
RHFL पर भी कार्रवाई:
SEBI ने रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) पर भी सख्त कार्रवाई की है। RHFL को 6 महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है, साथ ही कंपनी पर 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
SEBI के आदेश में क्या कहा गया:
SEBI के 222 पेज के अंतिम आदेश में यह पाया गया कि अनिल अंबानी ने RHFL के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से RHFL से पैसे निकालने के लिए एक धोखाधड़ी साजिश रची थी, जिसमें इन पैसों को उनके संबंधित इकाइयों को ऋण के रूप में दिखाया गया था। RHFL के बोर्ड के सदस्यों ने ऐसे ऋण व्यवस्थाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे और नियमित रूप से कॉर्पोरेट ऋणों की समीक्षा की थी, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की। SEBI के अनुसार, इससे पता चलता है कि अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा कार्य करने के तरीके में बड़ी चूक हुई थी।
अनिल अंबानी द्वारा पद का दुरुपयोग:
अनिल अंबानी ने ‘एडीए ग्रुप के चेयरमैन’ के रूप में अपनी स्थिति और RHFL की होल्डिंग कंपनी में अपने महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का उपयोग करके इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। SEBI ने आदेश में कंपनी के प्रबंधन और प्रमोटर के लापरवाह रवैये का भी उल्लेख किया, जिसके तहत उन्होंने उन कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जिनके पास न तो संपत्ति थी, न नकदी प्रवाह, न ‘नेट वर्थ’ और न ही राजस्व।
अन्य प्रतिबंध और जुर्माने:
SEBI ने इस मामले में अनिल अंबानी के अलावा RHFL के पूर्व प्रमुख अधिकारियों, अमित बापना, रवींद्र सुधलकर और पिंकेश आर. शाह पर भी जुर्माना लगाया है। अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना, बापना पर 27 करोड़ रुपये, सुधलकर पर 26 करोड़ रुपये, और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज़ होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य इकाइयों पर भी 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
फरवरी 2022 का अंतरिम आदेश:
SEBI ने फरवरी 2022 में एक अंतरिम आदेश पारित कर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उद्योगपति अनिल अंबानी और तीन अन्य व्यक्तियों (अमित बापना, रवींद्र सुधलकर और पिंकेश आर. शाह) को कंपनी से धन गबन के आरोप में आगे के आदेश तक प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था।